Shree Nanaji Deshmukh Awas Yojana (GBOCWWB) श्री नानाजी देशमुख आवास योजना

Shree Nanaji Deshmukh Awas Yojana

“श्री नानाजी देशमुख आवास योजना” को गुजरात भवन और अन्य निर्माण कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड (जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी), श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग, गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में, जहां स्थानीय स्वशासी संगठन/नगर विकास प्राधिकरण और गुजरात आवास बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घर को आवंटित किया गया है, इस योजना का लाभ बोर्ड में पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता को परिवार के लिए एक बार दिया जाता है।

लाभ:

इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ताओं को ₹1,60,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योग्यता:

  1. गुजरात भवन और अन्य निर्माण कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
  2. एक घर पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता पति या पत्नी को संयुक्त रूप से आवंटित किया जाता है, और पति या पत्नी में से कोई एक भी पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता है, तो इस योजना के लाभार्थी होंगे।
  3. किसी भी पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता पति या पत्नी या उनके किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर कोई भी भूमि/संपत्ति या इमारत न हो।
  4. पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता को परिवार के लिए एक बार ही इस योजना का लाभ दिया जाता है।

नोट 01: निर्माण कार्यकर्ता को इस योजना में कम से कम 2 साल के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
नोट 02: इस योजना के लिए आवेदन को घर की आवंटन के एक साल बाद किया जाना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. पंजीकरण: पात्र निर्माण कार्यकर्ता को जीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी में पंजीकृत करवाना होगा।
  2. घर की आवंटन: एक वर्ष के बाद घर की आवंटन के बाद आवेदन करना होगा।
  3. आवेदन पत्र भरें: आवेदकों को आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना होगा।
  4. आवश्यक दस्तावेज: आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि संलग्न करना होगा।
  5. आवेदन जमा करें: पूर्ण आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा।
  6. सत्यापन: आवेदन के सभी दस्तावेजों की सत्यापन के बाद, लाभ प्रदान किया जाएगा।

‘ई-निर्माण कार्ड’ के लिए आवेदन प्रक्रिया:

कदम 01: आवेदक e-Nirman पोर्टल पर जा सकते हैं: https://enirmanbocw.gujarat.gov.in/
कदम 02: होम पेज पर, ‘पोर्टल में लॉगिन करें’ टैब के अंतर्गत, ‘कृपया यहां पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें।
कदम 03: सभी अनिवार्य जानकारी दर्ज करें और फिर ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें।
कदम 04: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
कदम 05: अब, आवश्यक विवरण दर्ज करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें और ‘अपडेट’ पर क्लिक करें।
कदम 06: ‘निर्माण कार्य फॉर्म’ का चयन करें और प्रपत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें।
कदम 07: सभी संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें, नियम और शर्तों से सहमत हों, और प्रपत्र जमा करें।
कदम 08: जब आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, तो एक आवेदन संख्या उत्पन्न होगा जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखा जा सकता है।

आवेदन स्थिति को ट्रैक करने की प्रक्रिया:
कदम 01: आवेदक e-Nirman पोर्टल पर जा सकते हैं: https://enirmanbocw.gujarat.gov.in/
कदम 02: होम पेज पर, ‘नागरिक आवेदन स्थिति देखें’ पर क्लिक करें।
कदम 03: आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।
कदम 04: अब ‘स्थिति देखें’ पर क्लिक करें।

योजना लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया:
कदम 01: आवेदक सन्मान पोर्टल पर जा सकते हैं: https://sanman.gujarat.gov.in/
कदम 02: होम पेज पर, ‘नागरिक लॉगिन’ टैब के अंतर्गत, ‘कृपया यहां पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें।
कदम 03: अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, उपयोगकर्ता प्रकार का चयन करें, और फिर ई-निर्माण कार्ड नं

Who is eligible to benefit from this scheme?

इस योजना से लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं वे निर्माण कार्यकर्ता जो गुजरात भवन और अन्य निर्माण कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं।

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