परिवार पहचान पत्र
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) Parivar Pehchan Patra Yojna का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का सटीक, सत्यापित और भरोसेमंद डेटा तैयार करना है। पीपीपी हरियाणा में हर परिवार की पहचान करता है और परिवार की मौलिक जानकारी को डिजिटल रूप में रखता है, जो परिवार की सहमति से प्रदान की जाती है।
हर परिवार को आठ अंकों का परिवार-आईडी प्रदान किया जाएगा। परिवार-आईडी को जन्म, मृत्यु और विवाह रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ा जाएगा ताकि परिवार की जानकारी स्वचालित रूप से अपडेट होती रहे, जब भी ऐसी जीवन घटनाएँ हों।
परिवार-आईडी को छात्रवृत्ति scholarships, सब्सिडी subsidies और पेंशन pensions जैसी मौजूदा, स्वतंत्र योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि स्थिरता और विश्वसनीयता बनी रहे और साथ ही विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों का स्वचालित चयन हो सके। परिवार-आईडी डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का उपयोग पात्रता के लिए होगा, जिसके माध्यम से लाभार्थियों का स्व-चयन होगा। इसलिए, एक बार परिवारों का डेटाबेस बनने के बाद, परिवारों को प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, पीपीपी डेटाबेस में जानकारी प्रमाणित और सत्यापित होने के बाद, किसी लाभार्थी को कोई अधिक दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
PPP Haryana Overview
योजना का नाम | Parivar Pehchan Patra Yojna परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) |
शुरू किया गया | हरियाणा सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा के परिवार |
उद्देश्य | परिवार की पहचान |
वर्ष | 2024 |
रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड | यहाँ क्लिक करे |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://meraparivar.haryana.gov.in/ |
What is Parivar Pehchan Patra?
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) ppp haryana का मुख्य उद्देश्य है राज्य में रहने वाले परिवारों के व्यापक, विश्वसनीय और सटीक डेटाबेस का निर्माण करना, जिसका उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा राज्य भर में कल्याण योजनाओं के लिए किया जा सकता है।
पीपीपी ppp haryana डेटाबेस में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को एक अद्वितीय आईडी जारी की जाती है। इस आईडी का परिवार के सदस्य राज्य के किसी भी सेवाओं/योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो पीपीपी से जुड़े होते हैं।
Who needs to enroll in Parivar Pehchan Patra? नामांकन कर सकते हैं
पीपीपी ppp haryana में निचे दिए गए प्रकार के परिवारों को पंजीकृत कराना आवश्यक है:
- स्थायी परिवार: हरियाणा में वर्तमान में रहने वाले किसी भी परिवार को पीपीपी में पंजीकृत कराना आवश्यक है। ऐसे परिवार को स्थायी 8-अंकीय परिवार आईडी जारी की जाएगी।
- अस्थायी परिवार: हरियाणा के बाहर रहने वाले किसी भी परिवार को राज्य की किसी भी सेवा/योजना के लिए आवेदन करते समय भी पीपीपी में पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। ऐसे परिवार को 9-अंकीय अस्थायी परिवार आईडी जारी की जाएगी, जो पत्र ‘टी’ के साथ आरंभ होगा।
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Documents Required for Parivar Pehchan Patra आवश्यक दस्तावेज़
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड केवल उन परिवार के सदस्यों के लिए जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हैं
- बैंक का विवरण या पासबुक (जिसमें खाता धारक का नाम उल्लेख हो)
- पैन कार्ड (यदि लागू है)
- बीपीएल कार्ड (यदि लागू है)
- आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मैट्रिक प्रमाण पत्र)
How to enroll in Parivar Pehchan Patra? कैसे नाम दर्ज करे?
पीपीपी आईडी को तीन चैनल के माध्यम से बनाया जा सकता है। इसके लिए नागरिक को कोई आवेदन शुल्क या नकद शुल्क नहीं देना होता।
- क) सीएससी वीएलई – गाँव स्तरीय उद्यमियों द्वारा प्रबंधित सामान्य सेवा केंद्र
- ख) सरल केंद्र – राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित अंत्योदय सरल केंद्र
- ग) पीपीपी ऑपरेटर – राज्य भर में पीपीपी के काम के लिए पंजीकृत ऑपरेटर।
Telegram | Yojana Telegram Group |
Yojana Whatsapp Group |
How to edit or Update information?
आपकी जानकारी दो तरीकेसे बदली जा सकती हे
- आ) स्व-अपडेट मोड – नागरिक “मेरा परिवार पोर्टल” (https://meraparivar.haryana.gov.in/) पर उपलब्ध “परिवार विवरण अपडेट करें” “Update Family Details” टैब का उपयोग करके अपनी परिवार आईडी को अपडेट कर सकते हैं। नागरिक अपनी परिवार आईडी दर्ज करता है, जिसके बाद परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। नागरिक OTP दर्ज करके अपने आप को प्रमाणित करता है और डेटा अपडेट के लिए आगे बढ़ सकता है। कृपया ध्यान दें: नागरिक को केवल स्व-अपडेट मोड के माध्यम से पीपीपी आईडी विवरण को अपडेट करने की अनुमति है। वर्तमान में इस मोड के माध्यम से नई पीपीपी आईडी का निर्माण उपलब्ध नहीं है।
- ब) सहायित मोड – नागरिक अपनी परिवार विवरण को अपडेट करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी, सरल केंद्र या पीपीपी ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं। ऑपरेटर परिवार आईडी दर्ज करता है और नागरिक की पक्ष से आवश्यक जानकारी को संपादित करता है।
कितने बार जानकारी बदली जा सकती हे?
नागरिक निम्नलिखित शर्तों के अधीन जानकारी को कई बार संपादित कर सकता है:
- क) पीपीपी निरंतर नागरिक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को विभिन्न स्रोतों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से और जरूरत अनुसार क्षेत्र में सत्यापन के माध्यम से सतत रूप से सत्यापित करता है। एक बार ऐसे सत्यापन पूरा होने के बाद क्षेत्र को “सत्यापित” के रूप में संबोधित किया जाता है। पीपीपी में पहले से सत्यापित फ़ील्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- ब) जब नागरिक पोर्टल पर पीपीपी दस्तावेज द्वारा हस्ताक्षर करता है और अपलोड करता है, तो केवल एक बार परिवर्तन की अनुमति है।
Helpline Details
E-mail: grievances-hppa.crid@hry.gov.in
Whatsapp: 9888633322
Helpline: 0172-4880500 *9:00 AM – 6:00 PM (Monday to Saturday)
FAQs
मैं अपना परिवार पहचान पत्र कैसे डाउनलोड कर सकता/सकती हूँ?
चरण 1: आधिकारिक परिवार पहचान पत्र वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: मुख्य मेनू से ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें और ‘नागरिक लॉगिन’ का चयन करें। अपने परिवार आईडी दर्ज करके लॉगिन करें।
चरण 3: ‘प्रिंट फ्रॉम’ विकल्प पर जाएं और इस पर क्लिक करें।
चरण 4: आपकी स्क्रीन पर आपकी परिवार आईडी का प्रिंट प्रदर्शित होगा।
चरण 5: परिवार पहचान पत्र (PPP) परिवार आईडी को डाउनलोड करने के लिए ‘डाउनलोड’ पर क्लिक करें।